Edited By : Rakesh Singh | Jul 10, 2025, 6:43:00 AM
Lalu Prasad Yadav: राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बुधवार को झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले में उनकी सजा बढ़ाने की सीबीआई की अपील स्वीकार कर ली। यह मामला देवघर कोषागार से 89.27 लाख रुपये की फर्जी निकासी से जुड़ा है, जिसके लिए लालू यादव को पहले दोषी ठहराया जा चुका है।
इस घोटाले में लालू यादव के अलावा पांच अन्य आरोपियों बेक जूलियस, आरके राणा, फूलचंद सिंह, महेश प्रसाद और सुबीर भट्टाचार्य को भी सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी माना था। सभी को साढ़े तीन साल की सजा और 10-10 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था।
अब सीबीआई ने लालू यादव के साथ-साथ बेक जूलियस और सुबीर भट्टाचार्य की सजा बढ़ाने की मांग की है। जबकि अन्य तीन दोषियों आरके राणा, फूलचंद सिंह और महेश प्रसाद की सजा सुनाए जाने के बाद मृत्यु हो चुकी है। सीबीआई का कहना है कि लालू यादव, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री और वित्त विभाग के प्रभारी थे, और उन्हें पशुपालन विभाग के बिलों के जरिए की गई फर्जी निकासी की जानकारी थी। जांच के अनुसार, यह निकासी देवघर कोषागार से की गई थी।
सीबीआई के वकील दीपक भारती ने अदालत में दलील दी कि लालू यादव को घोटाले की जानकारी होने के बावजूद निचली अदालत ने उन्हें केवल 3.5 साल की सजा सुनाई, जबकि इस अपराध के लिए अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। यह ध्यान देने योग्य है कि जिस समय यह घोटाला हुआ था, उस वक्त झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था।
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